Bihar Smart Meter: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. वर्तमान में जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepaid meters) लगवाया है. उन्हें जल्द ही विलंब शुल्क अधिभार (DPS) से मुक्ति मिल सकती है. बिहार की बिजली कंपनियों ने इस संबंध में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के समक्ष एक याचिका दायर की है. जिसमें DPS नहीं वसूलने की अनुमति मांगी गई है.
वर्तमान DPS नियम और समस्याएँ
कंपनी के अधिकारियों के अनुसार यदि उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक बिजली बिल (electricity bill payment) का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन पर प्रति माह 1.5% की दर से DPS लगाया जाता है. यह प्रक्रिया प्रत्येक माह जारी रहती है. जिससे उपभोक्ता पर वित्तीय बोझ बढ़ता जाता है. लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर की विशेषता के चलते उपभोक्ताओं द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाता है. जिससे तय समय पर बिल भुगतान की प्रक्रिया पुरानी पड़ चुकी है.
विनियामक आयोग में याचिका की स्थिति
बिजली कंपनी ने इस बदलाव को कानूनी रूप से मंजूरी दिलाने के लिए विनियामक आयोग के सामने सप्लाई कोड में संशोधन (amendment in supply code) की याचिका दायर की है. आयोग ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है और जल्द ही इस याचिका पर निर्णय लिया जाएगा. यदि आयोग इस याचिका को मंजूरी दे देता है, तो बिजली बिल पर DPS का वसूलना बंद हो जाएगा.
बिजली कंपनी की तैयारियां और प्रशिक्षण
इस बीच, बिजली कंपनी अपने राजस्व अधिकारियों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम की बारीकियों में प्रशिक्षित कर रही है. विद्युत अंचल स्तर पर कार्यरत वरीय प्रबंधकों (senior managers) को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ताकि वे कनीय अभियंताओं और अन्य सहायक स्टाफ को स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के लाभ और तकनीकी विवरण समझा सकें. इससे इस नवीन प्रणाली का सहज और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा.